विद्यलयों में संचालित मध्याहन भोजन योजना के संबंघ में प्रतिदिन प्रघानाध्यापक एवं शि्कों दारा दिये जाने वाले प्रमाण-पत्र के संबंध में।
उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विद्यालयों में संचालित मध्याइन ओोजन योजना (1वर्ग से 8)
में फर्जी उपसिथिति को रोकने तथा भोजन की गुणवता को सुनिशिचत करसे के उददेश्य से मध्याहन भोजन
परोसने कें उपरान्त एक प्रपत्र में प्रतिदिन प्रतिवेदन तैयार किया जायेगा। उक्त प्रतिवेदन प्रमाण-पत्र पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक / प्रधान शिक्षक के साथ--साथ सभी उपरिथत शिक्षकों का हस्ताक्षर अंकित होगा। यह प्रपत्र उक्त तिथि के मध्याहन भोजन के सामग्रियों से संबंधित विपत्र के साथ संलग्न कर सुरक्षित रखा जायेगा।
स्वयं सेवी संस्थाओं के द्वारा संचालित मध्याहन भोजन योजना के संदर्भ में संबंधित विद्यालयों से पूरे माह का सं्दभित प्रमाण-पत्र प्राप्त कर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याहन भोजन योजना द्वारा संबंधित स्वयं सेवी संस्थाओं को भुगतान किया जायेगा। उक्त प्रमाण-पत्र की प्रति सभी विद्यालयों में भी तिथिवार संरक्षित कर रखा जायेगा। यदि किसी तिथि 'को संचालित मध्याहन भोजन 'की गुणव्ता मात्रा या बच्चों की संख्या से कोई शिक्षक असहमत है तो अपनी असहमति का 'कारण भी उक्त प्रमाण-पत्र पर अंकित करेगा। उक्त प्रमाण-पत्र पर उपरिथित सभी शिक्षकों का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा। यदि कोई शिक्षक हस्ताक्षर अंकित नहीं करता है तो उसे अनुपरिथत माना जायेगा।
उपरोक्त के आलोक में निदेश दिया जाता है कि मध्याहन भोजन योजना से संबंधित प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से प्रतिदिन तैयार किया जाय ताकि बच्चों को इस योजना का पूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। इस प्रमाण पत्र के बिना मध्याहन योजना का कोई विपत्र मान्य नही होगा। इसे अत्यावश्यक समझें।
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