बिहार राज्य के प्राथमिक विद्यालय में B ed नियुक्त योग्यता के लिए स्पेशल कोर्स का प्रपत्र
उपर्युक्त विषयक कहना है कि एम०जे०सी० संख्या - 2024 / 2018 ( सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या - 5122/ 2018 से उद्भूत) नीलू त्रिपाठी एवं अन्य बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक - 24.07.2019 को
आदेश पारित किया गया है, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत् है:-
प्राथमिक शिक्षा निदेशक द्वारा दिए गए बयान को ध्यान में रखते हुए, मामला है
28 अगस्त, 2019 तक स्थगित, इस बीच, अदालत ने निदेशक, प्राथमिक से अनुरोध किया।
राष्ट्रीय संस्थान से अनुरोध करके परिणामों के प्रकाशन को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा कदम उठाएगी
ओपन स्कूल। वह संबंधित की बैठक आयोजित करके पूरे मामले की समीक्षा भी करेगा
अधिकारियों और फाइल हलफनामा यह दर्शाता है कि वह किस समय तक शिक्षकों को पूरा करने के लिए भेजना सुनिश्चित करेगा।
पुल पाठ्यक्रम की। न्यायालय उम्मीद करता है कि उन उम्मीदवारों ने अपना पुल कोर्स पूरा कर लिया है
जल्द से जल्द और 24 के परिणामों के प्रकाशन पर प्रशिक्षित स्थिति का लाभ दिया जा सकता है।
याचिकाकर्ताओं और इसी तरह बिहार राज्य के अन्य शिक्षकों को अनुदान के लिए माना जा सकता है।
राष्ट्रीय संस्थान द्वारा पुल पाठ्यक्रम के परिणाम के रूप में जल्द ही प्रशिक्षित स्थिति की
ओपन स्कूल"
माननीय न्यायालय के उक्त आदेश के आलोक में प्रारंभिक विद्यालयों (वर्ग 1-5 )
में B.Ed(Special Education), D.Ed (Special Education), B.Ed के आधार पर नियुक्त
शिक्षकों के छः माह का संवर्द्धन प्रशिक्षण का आयोजन किया जाना है । द्रष्टव्य है कि
प्रश्नगत अवमाननावाद में माननीय न्यायालय द्वारा मुख्य सचिव, बिहार सरकार / अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग तथा निदेशक, प्राथमिक शिक्षा के विरूद्ध contempt जारी किया गया है।
अतः निर्देश दिया जाता है कि संलग्न प्रपत्र में दो दिनों के अन्तर्गत प्रारंभिक
विद्यालयों (वर्ग 1-5 ) में B.Ed ( Special Education), D.Ed ( Special Education), B.Ed
के आधार पर नियुक्त शिक्षकों का विवरण directorpe.edu@gmail.com पर उपलब्ध
कराना सुनिश्चित करें ।
अनु० - यथोक्त |
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