उपर्युक्त विषयक कहना है कि विषयांकित मामले में दिनांक 27.01.2025 अपराह्न 2:00 बजे नियोजन समिति की बैठक में माननीय समिति द्वारा में श्री ऋतुराज सौरभ सहायक शिक्षक, मध्य विद्यालय लोहिया नगर, महेन्द्रु अंचल - पटना के दिनांक 14.08.2007-27.08.2018
तक सेवा अवधि का नियमित वेतन के अन्तर राशि का भुगतान, वरीयता निर्धारण एवं सेवा निरन्तरता से संबंधित विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन के आलोक में विभाग के स्तर से सुस्पष्ट निर्णय लेने का निदेश दिया गया है। माननीय के निदेश के आलोक में निम्न लिखित प्रतिवेदन अपेक्षित है।
1. अनुकम्पात्मक नियुक्ति के संदर्भ में वैसे कितने मामले है जिनकी नियुक्ति हेतु अभ्यावेदन दिनांक 01.07.2006 के पूर्व अनुशंसित है तथा आवेदक / आवेदिका का नियोजन बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक ( नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली 2006 / बिहार नगर निकाय प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली 2006 के नियम 10 के आलोक में उनका नियोजन पंचायत / प्रखण्ड शिक्षक के
पद पर नियोजन इकाई के द्वारा नियोजित शिक्षक के पद पर किया गया। परन्तु सक्षम प्राधिकार / माननीय न्यायालय के न्यायादेश के अनुपालन में संबंधित शिक्षक की पुनर्नियुक्ति नियोजित पंचायत शिक्षक / नगर शिक्षक से नियमित मैट्रिक
प्रशिक्षित वेतनमान के पद पर की गई है।
2. वैसे कितने मामले है जिनकी अनुकम्पात्मक नियुक्ति हेतु अभ्यावेदन दिनांक 01.07.2006 के बाद अनुशंसित है और आवेदक / आवेदिका का नियोजन बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली 2006 / बिहार नगर निकाय प्रारंभिक शिक्षक ( नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली 2006 के नियम 10 के आलोक में उनका नियोजन पंचायत / प्रखण्ड शिक्षक के पद पर नियोजन
इकाई के द्वारा नियोजित शिक्षक के पद पर किया गया। परन्तु संक्षम प्राधिकार/माननीय न्यायालय के न्यायादेश के अनुपालन में संबंधित शिक्षक की पुनर्नियुक्ति नियोजित पंचायत शिक्षक / नगर शिक्षक से नियमित मैट्रिक प्रशिक्षित
वेतनमान के पद पर की गई है। साथ ही पुनर्नियुक्ति आदेश निर्गत करने के परिप्रेक्ष्य में जिला द्वारा बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के नियोजन तिथि से ही ऐसे नियुक्त शिक्षक को
नियमित वेतनमान का वित्तीय लाभ तथा वरीयता एवं सेवा निरंतरता का लाभ दिया गया है। अतएव निदेश दिया जाता है कि ऐसे शिक्षको का विवरण तीन दिनों के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ताकि इस संलग्न प्रपत्र में विभाग को
संदर्भ विभाग के स्तर से यथोचित निर्णय लेते हुए माननीय समिति को कृत कार्रवाई से अवगत कराया जा सकें। शून्य
की स्थिति में शून्य प्रतिवेदन निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराया जाय। निर्धारित तिथि तक प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराये जाने के स्थिति में आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई अपेक्षित होगी।

शिक्षा विभाग में अनुकंपा नियुक्ति का प्रपत्र जारी